नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी एक्ट) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। डीएनपीए एक ऐसा संगठन है जिसमें 21 प्रमुख समाचार संगठनों के डिजिटल विंग शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने कहा 'डीपीडीपी एक्ट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो न्यूजरूम को बंद कर देंगे।' उन्होंने पीठ से कहा कि इन प्रावधानों से प्रेस की आजादी पर बुरा असर पड़ेगा। यह भी पढ़ें- डीपीडीपी एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब डीएन...