नई दिल्ली, मई 4 -- मुंबई हाईकोर्ट ने निगम द्वारा संचालित कूपर अस्पताल के डीन सुधीर मेधेकर के खिलाफ एक समिति द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियां हटा दी हैं। समिति ने उक्त टिप्पणी एक मेडिकल छात्रा द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत पर समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर की थी। अदालत ने कहा कि ऐसी टिप्पणी से मेधेकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। न्यायमूर्ति आर. आई. छागला और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने पिछले महीने पारित आदेश में कहा कि मेधेकर के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के कोई आरोप नहीं हैं और उनके खिलाफ एकमात्र शिकायत यह है कि छात्रा की शिकायत पर वह समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे। अदालत ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा मेधेकर को जारी चेतावनी मेमो भी रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि एमआईसीसी की रिपोर्ट में ...