नई दिल्ली, जुलाई 11 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की एमटीएस भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक और दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी के आरोपी देश राज मीणा को नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद एहतशाम की अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। जमानत याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट उमेश बरनवाल ने बताया कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। आरोपी से अब कोई पूछताछ बाकी नहीं है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। आरोपी 28 अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में था और पूरा ट्रायल होने में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए उसे और अधिक समय तक जेल में रखना उचित नहीं पाया गया।

मामले का विवरण यह मामला कोट...