लखनऊ, सितम्बर 22 -- डीजे के अत्यधिक शोर से सुलतानपुर में किशोर और बलरामपुर में छात्रा की मौत की घटनाओं को डीजीपी राजीव कृष्ण ने गंभीरता से लिया है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिया है। कहा है कि सभी जिलों में यह देखा जाए कि कहीं डीजे व लाउडस्वीकर की ध्वनि निर्धारित सीमा से अधिक न हो।डीजीपी ने कहा कि सभी त्योहार व प्रमुख अवसरों पर डीजे व लाउडस्पीकर को निर्धारित ध्वनि सीमा (डेसिबल) में ही बजाने की अनुमति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। उनका पूरा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें- Balrampur News: बच्ची की मौत के बाद नगर में तेज डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध पुलिस अधिकारी संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर जांच व कार्रवाई करें।

हिंदी हिन्दुस्ता...