नैनीताल, जनवरी 30 -- नैनीताल l उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने का एक वर्ष पूरा होने पर शुक्रवार को डीएसबी में राजनीति विज्ञान विभाग ने व्याख्यान कराया। जिसमें छात्रों को यूसीसी के कानूनों की जानकारी दी गई। मुख्य वक्ता विधि विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेश चंद्र पांडे ने सिविल और क्रिमिनल लॉ में अंतर बताते हुए, बताया कि समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। चाहे वह किसी जाति या धर्म का नागरिक हो। डॉ. पांडे ने उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद हुए हुए बदलावों को मुख्य रूप से रेखांकित किया। परिसर निदेशक प्रो. नीता बोरा शर्मा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 में वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होने के कारण न्याया...