सुल्तानपुर, जून 17 -- सुलतानपुर, संवाददाता। वाहन दुर्घटना की क्षतिपूर्ति दिलाने में लापरवाही और अवमानना पर अमेठी के जिलाधिकारी पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी की थी। न्यायाधीश लक्ष्मीकांत राठौर की सख्ती के बाद तहसीलदार ने याची के बैंक खाते में क्षतिपूर्ति जमा कराने की कार्रवाई की। याची के अधिवक्ता महेंद्र यादव ने बताया कि 51 हजार 500 रूपए क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए न्यायाधिकरण ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को पत्र जारी किया था। साथ ही अमेठी के जिलाधिकारी को कई बार कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने दिया। लेकिन एक साल बाद भी अधिकारी याची को क्षतिपूर्ति नहीं दिला सके। जिसके कारण न्यायाधिकरण ने बीते 15 मई को डीएम के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट के कर्मचारियों को दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि डीएम पर मुकदमे के आदेश और वसूली के लिए ...