मिर्जापुर, मार्च 14 -- मिर्जापुर। डीएम पवन कुमार गंगवार ने वित्तीय अनियमितता में ग्राम पंचायत पड़ेरी की ग्राम प्रधान संगीता सिंह को निलंबित कर दिया। डीएम ने ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर जांच का आदेश दिए है। डीएम ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के पर जांच कराया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम प्रधान के खिलाफ लगाए गए आरोपों प्रथम दृष्टया सही पाया गया। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 95(1)(g) के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान को निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच जिला विद्यालय निरीक्षक और सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी खंड-2 को सौंपा गया था।

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