डीएम-कमिश्नर को नहीं है कार्यवाही का अधिकार, मदरसा जमीन खरीद मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी
प्रयागराज, मई 16 -- Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में एक विदेशी नागरिक के नाम मदरसा की जमीन खरीदने के मामले में राज्य सरकार को कानून के अनुसार कार्रवाई की छूट दी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि डीएम को इस मामले में आदेश करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मदरसा की जमीन को राज्य में निहित करने के डीएम संत कबीर नगर के आदेश को रद्द कर दिया है और कहा कि डीएम को इस तरह की कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है। यह अधिकार सिर्फ उप-जिलाधिकारी के पास है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार ने कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर दिया है। सोसाइटी ने 28 अगस्त 2014 को रजिस्टर्ड सेल डीड से विवादित जमीन खरीदी थी। यह सेल डीड सोसाइटी और उस समय के सरपरस्त समशुल हुदा खान के पक्ष में थी। अब्दुल करीम ने संत कबीर नगर...
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