नई दिल्ली, अक्टूबर 3 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) में महिलाओं को कम से कम 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग पर राज्य सरकार को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने डॉ. अंजू गंभीर की जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में महिला चिकित्सकों को डीएमसी में समान और सार्थक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1997 में चुनाव या नामांकन में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसलिए अदालत सीधे आरक्षण लागू करने का निर्देश नहीं दे सकती। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में सरकार के समक्ष आवेदन दिया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को उस पर जल्द विचार कर उचित निर्णय लेने...