नई दिल्ली, जुलाई 9 -- मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाईवे घोटाला मामले में पूर्व डीएमके मंत्री ई,वी, वेलु के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) पर रोक लगा दी। यह रोक इस शर्त पर लगाई गई है कि उन्हें 15 जुलाई को डीवीएसी के जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। अभियोजन पक्ष को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए, जस्टिस जी.के. इलानथिरायन ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय की और कहा कि तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से जवाब मांगाचेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर एक याचिका पर जवाब मांगा है। यह भी पढ़ें- विजय सरकार गिराने के लिए 35 करोड़ रिश्वत, DMK विधायक को हाई कोर्ट से मिली जमानत याचिका में आरोप लग...