रांची, दिसम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में डीआईजी मैदान के पास कैलाश कोठी की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त जमीन का भी अधिग्रहण किया गया है। ऐसे में प्रार्थी का दस्तावेज सही नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से कहा गया कि उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। वर्ष 1965-66 में उक्त जमीन को लेकर तत्कालीन उपायुक्त ने अधिग्रहण से मुक्त करने का आदेश दिया था। इससे जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए हैं। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि अगर उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, तो जमीन का मुआवजा निर्धारित किया गया होगा। ऐसे में जिला...