पीलीभीत, जुलाई 19 -- पीलीभीत। डीआईओएस कार्यालय के चर्चित सरकारी धन गबन प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने दो और महिलाओं की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार करते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। गौरतलब है कि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) राजीव कुमार की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज के चपरासी इल्हाम उर्रहमान शम्सी पर वेतन बिल एवं टोकन जनरेशन प्रक्रिया में कूटरचित तरीके से एक करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि अपने रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में स्थानांतरित कर गबन करने का आरोप है। इसी मामले में छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग स्थित इस्पात नगर निवासी शमीम खान तथा महाराष्ट्र के जिला ठाणे के डोंगरे बाग, रशीद कंपाउंड निवासी तरन्नुम फात्मा शेख ने अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में ...