लखनऊ, मई 1 -- UP News: डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार झांसी की सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। जमानत अर्जी एंटी करप्शन (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ने खारिज की है। डिप्टी कमिश्नर को आपत्तिजनक दस्तावेज, अनक्लियर स्टॉक के साथ साथ टैक्स चोरी के साक्ष्य मिलने के बावजूद फर्मों को टैक्स में अवैध रूप से छूट देकर डेढ़ करोड़ की रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने की आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इसके पूर्व 28 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने प्रभा भंडारी की ओर से दी गई पहली जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। सीबीआई ने रिश्वत कांड के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी प्रभा भंडारी के ऊपर आजीवन कारावास से दंडनीय धाराए बढ़ा दी थी। लिहाजा...