नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 'डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बैंकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि बैंकों को ऐसे अपराध के शिकार हो सकने वाले ग्राहकों के लिए एक 'सुरक्षा कवच' की तरह काम करना चाहिए। यह भी पढ़ें- मोबाइल को दीवार पर मारो और हो जाएगा अरेस्ट, बेसिक बात भी नहीं समझ पाते; क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांतबैंकों की जवाबदेही पर अदालत की चिंता देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ सरकार से सवाल किया कि सेवानिवृत व्यक्ति के बैंक खाते से असामान्य रूप से बड़ी रकम निकाले जाने पर, नुकसान को रोकने के लिए समय रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। इससे पहले, केंद्र सरकार की ओर स...