फरीदाबाद, मार्च 25 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 81 लाख रुपये की ठगी के मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी महिला को पुलिस जांच में शामिल होने का फैसला सुनाया है। आरोपी महिला अमीषा पटेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने मामले के तथ्यों और जांच की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट किया कि यह कोई सामान्य धोखाधड़ी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव और तकनीकी तरीकों से अंजाम दिया गया गंभीर साइबर अपराध है। इस मामले को दर्ज करवाने वाले सेक्टर-सात निवासी सेवानिवृत्त अधिकारी ने गत वर्ष 22 अक्तूबर को बल्लभगढ़ साइबर अपराध थाना पुलिस को बताया था कि गत वर्ष 14 अक्तूबर को उन्हें अज्ञात फाेन नंबरों से कॉल आई थी, जिसमें कॉ...