रांची, जून 17 -- रांची, संवाददाता। सिविल कोर्ट के आदेश के पालन के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, न्यायालय कर्मियों व पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत याचिका न्यायायुक्त अनिल मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी। मामले में दीपक साहू, सूरज साहू, पंकज साहू, प्रकाश साहू और रोहित साहू ने जमानत की गुहार लगाई थी। पांचों 21 मई से जेल में है। मामला कांके थाना कांड संख्या 104/2026 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 21 मई 2026 को सिविल कोर्ट की टीम होचर गांव में डिक्रीधारी को जमीन का कब्जा दिलाने पहुंची थी। इसी दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कथित रूप से कार्रवाई का विरोध किया। आरोप है कि भीड़ ने कोर्ट कर्मियों को धक्का दिया, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, मोबाइल फोन छीन लिया और कुछ लोगों को चोट पहुंचाई।

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