भागलपुर, दिसम्बर 16 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता डायल 112 के वाहन का फर्जी चालक बन दूध विक्रेता की बाइक लेकर फरार होने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। सोमवार को कांड के अभियुक्त विकास मंडल को एसीजेएम प्रथम धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई। कोर्ट ने चोरी व धोखाधड़ी की अलग अलग धाराओं में उसे दो-दो साल सजा सुनाई है। हालांकि सभी सजा साथ साथ चलेंगी। उसपर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुल्तानगंज थाना में पिछले साल घटना को लेकर केस दर्ज किया गया था। घटना को लेकर बताया गया है कि सुल्तानगंज के रहने वाले सुशील का बेटा अंकित दूध पहुंचाने के लिए बाइक से जा रहा था। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे रोक लिया और खुद को डायल 112 का चालक बताकर उसे धमकाने लगा और हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना...
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