नई दिल्ली, मार्च 13 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, इस मुद्दे पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि इस पर पहले से लंबित याचिकाओं के साथ 23 मार्च को सुनवाई की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से दाखिल इस नई याचिका में यह आदेश देने की मांग की गई है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधान उन निजी डेटा की प्रोसेसिंग, विश्लेषण, प्रसार या पुन: प्रकाशन पर लागू नहीं हो...