आगरा, मार्च 6 -- उत्तर प्रदेश सरकार की भारतीय डाक विभाग के माध्यम से संचालित डाक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा ग्रामीण कारीगरों, एमएसएमई इकाइयों, ओडीओपी उत्पादकों और लघु व्यापारियों को कम लागत में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय डाक विभाग के डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से डाक शुल्क प्रतिपूर्ति योजना लागू की गई है। प्रवर अधीक्षक डाकघर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से निर्यातकों द्वारा पार्सल भेजे जाने पर डाक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम एक लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष प्रति निर्यातक तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ उठाने के लिए निर्यातक इकाई के पास वैध इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड और उप्र राज्य का पंजीकरण होना चाहि...