नई दिल्ली, जनवरी 15 -- केरल में एक डांस प्रतियोगिता से बाहर हुई छात्रा हाईकोर्ट में इंसाफ मांगने के लिए पहुंची। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 16 वर्षीय छात्रा को प्रतियोगिता के अगले राउंड यानी राज्य स्तरीय कलोत्सव में भाग लेने की अनुमति दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा की डांस परफॉर्मेंश के दौरान कार्यक्रम स्थल की लाइट चली गई थी, इसके बाद भी उसने डांस करना जारी रखा, लेकिन बाद में उसे पांचवा स्थान देकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस बेच्चू कुरियन थॉमस ने छात्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के उप निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने छात्रा को दूसरी बार प्रस्तुति देने के लिए कहा था। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, "शिक्षा उपनिदेशक के आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को...