खगडि़या, जून 4 -- खगड़िया । विधि संवाददाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खगड़िया राजेश कुमार बच्चन ने वृहस्पतिवार को दोहरे हत्या मामले में एक महिला सहित छह को दोषसिद्ध आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से लोक अभियोजक भोला प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो. मोख्तार आलम के बहस को सुना गया। पीपी.भोला प्रसाद सिंह ने गुरुवार को बताया कि सभी छह आरोपी जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के सकरोहर गांव के स्वर्गीय शिवधारी सिंह के पुत्र अनन्त सिंह, एवं अनंत सिंह की पत्नि सीता देवी, उनके पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ पमपम सिंह, स्वर्गीय बबुआ सिंह के पुत्र नवल किशोर सिंह व अमल किशोर सिंह तथा अमीरचन सिंह के पुत्र दिलचन सिंह को कांड के सूचक राजीव रंजन के पिता धनंजय सिंह एवं ...