बुलंदशहर, सितम्बर 19 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3 वरूण मोहित निगम के न्यायालय ने करीब 35 साल पहले पहासू क्षेत्र में हुई डकैती और हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 31 जुलाई 1990 को वादी मुकदमा शोरन सिंह पुत्र वेदराम सिंह निवासी वेदरामपुर ने थाना पहासू में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 30 जुलाई की रात को उसके परिजन घर में सोए हुए थे। करीब 14-15 बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने उनकी लाइसेंसी बंदूक से पुत्र नरेंद्र को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नब्बू उर्फ नवाब, अमर सिंह, गजराज, सोरन एवं शंकर आदि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने ज...