फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 28 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान ने डकैती के एक मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में रज्जू उर्फ खालिद को दोषमुक्त कर दिया है। घटना फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र की 20 अगस्त वर्ष 1999 की है। गाड़ीखाना मोहल्ले के तारिक अली ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि उसके घर का नाम शफीक मंजिल है। बताया कि घर के बाहर खड़े नौकर ने बताया कि कुछ लोग मिलने आये हैं। जैसे ही मैने दरवाजा खोला तो छह बदमाश हाथों में तमंचा लिए थे। दरवाजा खोलते हुए एक बदमाश ने कटटा लगा दिया और कहा कि घर की चाबियां दे दो। सारे बदमाश अंदर कमरे में घुस आये और नौकर नूर खां को भी ले आये। देखते ही देखते लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान एक रिवाल्वर, बीसीआर, नगदी, जेवरात लूट ले गए। बदमाशों...