मुरादाबाद, सितम्बर 27 -- पाकबड़ा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूटपाट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 चंचल की अदालत ने आरोपी अकबर उर्फ मामा को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला एक नवंबर 2013 की रात पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव सिसौरा का है। पीड़ित नफीस अहमद के मुताबिक, वह परिवार के साथ घर की दूसरी मंजिल पर सो रहा था। रात करीब साढ़े 11 बजे हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़कर नकदी और सोने-चांदी के जेवरात लूट लिए। बदमाश घर में रखी 50 और 20 लीटर मैथा तेल की केन भी ले गए। इसी दौरान परिवार के एक सदस्य ने बदमाशों को चकमा देकर शोर मचा दिया। आसपास के लोगों के जागने पर बदमाश भाग निकले और रास्ते में 50 लीटर...