भदोही, दिसम्बर 20 -- भदोही, संवाददाता। डकैती करने एवं मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। तीन दोषियों को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 12 सितंबर 1996 को गोपीगंज थाना क्षेत्र के कसिदहां गांव में आरोपितों ने एक राय होकर वादी मुकदमा के घर डकैती (लूटपाट) किया था। इतना ही नहीं, विरोध करने पर स्वजनों को चोट भी पहुंचाई। प्रकरण में अगले दिन 13 सितंबर मुकदमा अपराध संख्या 290/1996 धारा 394, 411 भादवि में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जांच के बाद साक्ष्यों को न्यायालय में पेश तय समय में किया गया था। उसके बाद पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ वीरेंद्र वर्मा लगातार पैरवी कर रहे थे। जिसके बाद न्यायाधीश कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भदोही ज्ञ...