उरई, सितम्बर 26 -- उरई। संवाददाता तीन वर्ष पूर्व डकैती की तैयारी और साजिश के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट चंद्र मोहन चतुर्वेदी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2023 में उरई कोतवाली के बस स्टैंड चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक विजय कुमार पांडेय ने डकैती की योजना बनाते हुए शांतिनगर मोहल्ला निवासी बंटे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा बरामद होने का दावा किया था और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी क...