ठोस कचरे का नियमानुसार प्रबंधन नहीं करने पर कटेगा बिजली-पानी कनेक्शन
नई दिल्ली, मई 25 -- -सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई दिल्ली जिला में बनाई गई स्पेशल सेल, अन्य जिलों में भी होगा गठन -कचरे के बड़े उत्पादकों पर सख्ती बरतने की तैयारी, चार भागों में अलग-अलग रखना होगा कचरा नई दिल्ली अमित झा यह भी पढ़ें- ठोस कचरा प्रबंधन की निगरानी को विशेष सेल गठित, डीएम होंगे अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का राजधानी में भी सख्ती से पालन कराया जाएगा। बीते 1 अप्रैल से लागू हुए इस नियम के तहत ठोस कचरे को चार अलग-अलग श्रेणियों में रखना है। कचरे के बड़े उत्पादक अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके बिजली-पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है। इसके लिए नई दिल्ली जिला में एडीएम (एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) की अध्यक्षता में स्पेशल सेल का गठन किया गया है जो इसे लेकर निगरानी एवं कार्रवाई करेगी...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.