बांदा, जुलाई 29 -- बांदा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को लागू किये जाने को लेकर जिले में प्रतिदिन उत्सर्जित ठोस अपशिष्ठ के प्रभावी क्रियावन्यन के लिए गठित समिति की बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण ने बताया गया कि ठोस अपशिष्ट नियम शहरी स्थानीय निकाय के साथ-साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय पर भी लागू होगें। जिसमें इन निकायों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कचरा उत्पन्न करने वाले संस्था/परिसर जो कि प्रतिदिन 100 किग्रा. कचरा उत्पन्न करते हो अथवा 40,000 लीटर जल का उपभोग करते हो या 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में संचालित हो बल्क वेस्ट की श्रेणी में आयेगें। उनको सीपीसीबी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय मायाशंकर ने बताया कि स्...