नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली की अदालत ने चंद्रशेखर को इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई थी और उसके कृत्य को 'संस्थागत पवित्रता का उल्लंघन' करार दिया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को चंद्रशेखर को दोषी ठहराया था। उस पर आरोप था कि उसने 2017 के एक भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिलाने के लिए एक विशेष जज को प्रभावित करने के उद्देश्य से खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया था। 29 अगस्त को अदालत ने उसे इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई। इसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली ...