आगरा, अप्रैल 6 -- नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये हड़प धोखाधड़ी के मामले में आरोपित पिता-पुत्र को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित रनवीर सिंह और उसके पुत्र प्रमोद कुमार निवासी थाना मगोर्रा जिला मथुरा का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने तर्क दिए। वादी रमेश चंद ने थाना मलपुरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपित ने मेरे पुत्र की एफसीआई और दामाद की पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर जून 2020 में बतौर एडवांस दो लाख रुपये लिए। फर्जी ज्वानिंग लेटर देकर आरोपित पिता-पुत्र ने वादी व उसके दमादा से 11.20 लाख रुपये हड़प लिए।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.