नोएडा, मार्च 5 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने साढ़े सोलह लाख रुपये की ठगी के मामले के आरोपी इंद्रमणि उर्फ राजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में वादी ने पांच दिसंबर 2025 को बिसरख कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित के मुताबिक उनके जीजा विशाल अग्रवाल को सोनू यादव नाम के व्यक्ति ने रुपये दोगुने करने का लालच दिया। इसके बाद वह अपने परिचित के माध्यम से 16.80 लाख रुपये लेकर आरोपी से मिलने ग्रेनो वेस्ट में गौर सिटी मॉल के समीप पहुंचे। आरोपी और उसके साथियों ने उन्हें एक सोसाइटी के फ्लैट पर बुलाकर रुपये लेकर नकली नोटों से भरा बैग थमा दिया और वहां से फरार हो गए। बिसरख कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इंद्रमणि समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका...
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