मथुरा, नवम्बर 24 -- सरकारी विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवकों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले नामजद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। रिफाइनरी थाना क्षेत्र के छड़गांव निवासी गजराज सिंह द्वारा जनवरी 2025 में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि मनीष कुमार सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी महरौली सारन बिहार ने उसकी नौकरी सरकारी विभाग में लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपये लिए। मनीष कुमार सिंह ने रुपये लेने के बाद उसे बिहार बुलाया और नौकरी के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया व लिखित परीक्षा भी कराई। इसके बाद नौकरी का नियुक्ति पत्र घर पहुंचने की बात कह कर उसे वापस भेज दिया। लम्बे समय के इंतजार के के बाद भी जब न...