जबलपुर, मई 27 -- ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को लेकर लंबी और तीखी बहस हुई। जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में मृतका के परिवार, राज्य सरकार और सीबीआई की ओर से बेल रद्द करने की मांग की गई, जबकि गिरिबाला सिंह की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना या सबूतों से छेड़छाड़ का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानिए, कोर्ट रूम में सभी पक्ष के वकीलों ने क्या दलीलें दीं।शुरूआती जांच से पहले ही मिल गई जमानत बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतका के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में कहा कि यह एक "असामान्य मौत" का मामला है, जिसमें शादी के छ...