चंद्रशेखर बुड़ाकोटी, मई 5 -- उत्तराखंड में यातायात नियमों का उल्लंघन करना अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा पड़ सकता है। राज्य सरकार जुर्माने की राशि बढ़ाने की तैयारी में है। मोबाइल का उपयोग करने पर 5 हजार, वायु प्रदूषण पर 10 हजार और सड़क पर स्टंट करने वालों पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना पड़ सकता है। अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत प्रशमन दरों में संशोधन का विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ी हुईं 38 श्रेणियों में वर्तमान जुर्माने को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बता दें, राज्य सरकार को मोटर यान अधिनियम-1988 के तहत जुर्माने की राशि तय करने का अधिकार है। यह भी पढ़ें- बंगाल-असम क...