भभुआ, मार्च 13 -- राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान के भी मामले निपटाए जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, आमतौर पर सिर्फ कंपाउंडेबल (जिनमें समझौता हो सकता है) ट्रैफिक अपराधों को ही लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती नियम तोड़ना, गलत जगह पार्किंग करना, हेलमेट या सीटबेल्ट न पहनना, प्रदूषण सर्टिफिकेट या इंश्योरेंस की समय-सीमा खत्म होना, कैमरे से बने ई-चालान, ड्राइविंग लाइसेंस साथ न रखने जैसे मामलों का निपटारा इस अदालत में किया जाएगा। लोक अदालत में पेश होने से पहले लोग यह देख सकते हैं कि क्या उनका चालान ऑनलाइन क्लियर किया जा सकता है। परिवहन सेवा पोर्टल या राज्य ट्रैफिक पुलिस की ई-चालान वेबसाइट पर जाएं। स्टेटस चेक करने के लिए अपना वाहन नंबर या चालान नंबर डालें। अगर चालान अभी भी पेंडिंग है और कोर्ट में नहीं ...
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