भदोही, मार्च 28 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में ट्रैक्टर चालक को एक साल का कारावास एवं पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। रौंदने के कारण एक व्यक्ति की जान गई थी। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि प्रेमचन्द सरोज पुत्र नाहर सरोज निवासी कारीगांव, गोपीगंज ने थाने पर 27 फरवरी 1998 को तहरीर दिया था। कहा था कि बेटा सुभाष एवं भतीजा मुरारी लाल पुत्र चेत नारायण सरोज गांव से गजधरा जा रहे थे। अशोक यादव पुत्र राजितराम यादव निवासी छत्रशाहपुर, ज्ञानपुर द्वारा ट्रैक्टर को बहुत तेज से एवं लापरवाही से चलाते हुए रौंद दिया गया। जिससे भतीजे मुरारी लाल की मौत हो गई जबकि बेटा घायल। मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलि...