कोडरमा, सितम्बर 1 -- कोडरमा, वरीय संवाददाता। ट्रेन यात्रा के दौरान शराब का सेवन करना, नशे की हालत में सफर करना या शराब साथ लेकर चलना अब यात्रियों को भारी पड़ सकता है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे नियमों के तहत बिहार में शराब का सेवन और इसका लाना-ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। हाल ही में रेलवे अधिकारियों को शिकायतें मिली थीं कि झारखंड, बंगाल और बिहार की ओर से आने वाली कई ट्रेनों में यात्री नशे की हालत में सफर कर रहे हैं, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा और असुरक्षा महसूस होती है। इस स्थिति को देखते हुए आरपीएफ ने विशेष अभियान शुरू किया है। अब सादे कपड़ों में आरपीएफ की टीमें यात्रियों के बीच रहकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखेंगी। यात्रियों के हाव-भाव, बोलचाल और गतिविधियों के आधा...