वरिष्ठ संवाददाता, जून 29 -- भारतीय रेलवे ने अपने कई नियम बदले हैं। हाल ही में ट्रेन और स्टेशन पर होने वाले अपराध को लेकर सजा और जुर्माने में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है। वहीं ट्रेन में शराब के नशे में हंगामा करने पर कोच की सिंक भी साफ कराई जा सकती है। रेलवे ने जनविश्वास एक्ट के तहत जुर्माना और सजा के प्रावधान में बदलाव किया है। अधिकतर मामलों में जेल की सजा खत्म कर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कई धाराओं के तहत सजा को सेक्शन 201 से बदला गया है। मतलब कुछ अपराधों पर जेल की जगह जुर्माना लगेगा। सेक्शन 210 ए में बदलाव कर जुर्माना शब्द जोड़ा गया है। यानी जुर्माने के साथ-साथ अन्य प्रावधान भी लागू होंगे। साथ ही जुर्माने की राशि अब पांच सौ से 2000 रुपये की गई है। जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। बिना ...