नई दिल्ली, जुलाई 30 -- अगर आप भी ट्रेन में RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली के एक उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कोताही बरतने का दोषी ठहराया है। दरअसल, एक RAC यात्री को दूसरे अनजान यात्री के साथ एक ही कंबल शेयर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाते हुए रेलवे पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह खबर 'लाइव हिंदुस्तान' के पाठकों के लिए एक जरूरी जानकारी है कि रेलवे के नियमों के तहत RAC यात्रियों के क्या अधिकार हैं।क्या है पूरा मामला? यह घटना 28 अक्टूबर 2022 की है। यात्री ने 25 अक्टूबर 2022 को प्रयागराज से दिल्ली तक की यात्रा के लिए टिकट बुक किया था। यात्री को RAC टिकट मिला था, जिसका मतलब था कि उसे अपनी सीट किसी दूसरे अनजान यात्री क...