ट्रेनों में बेवजह नहीं करें चेन पुलिंग: रेलवे
जमशेदपुर, अप्रैल 29 -- जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया कि ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग न करें। यात्रा के दौरान आपात स्थिति (चिकित्सा संकट, आग या सुरक्षा संबंधी अन्य कारण) में ही चेन को खींचना चाहिए। रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि संकट और खतरे के समय ट्रेन रोकने की सुविधा का दुरुपयोग करने से परिचालन बाधित होने के साथ आपके अन्य सहयात्रियों को दिक्कत होती है। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत बेवजह चेन पुलिंग करना अपराध है, जिसके लिए Rs.1000 का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। यह भी पढ़ें- चेन पुलिंग से अछल्दा स्टेशन पर रुकी लालगढ़ सुपरफास्ट चक्रधरपुर मंडल के अनुसार, बेवजह चेन पुलिंग के कारण जनवरी 2026 से 8 अप्रैल तक 297 मामले सामने आए। इससे 276 लोगों को पकड़ा गया है।
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