नई दिल्ली, अगस्त 11 -- राज्यसभा में मंगलवार को ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित हो गया। इसमें अलग-अलग ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और मेंबर्स के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा का कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से जवाब दिए जाने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा से बिल पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश में चल रही 'सुधार एक्सप्रेस' का हिस्सा है। उन्होंने कहा, विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख मकसद अलग-अलग न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाना, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संब...