धनबाद, जून 8 -- धनबाद, रविकांत झा। धैया के भेलाटांड़ के ट्रिनिटी गार्डन की 13 वर्षीया सांघवी ठाकुर उर्फ चारू की मौत के मामले में आरोपियों को सेशन कोर्ट से झटका लगा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 16 की अदालत ने शनिवार को ताइक्वांडो प्रशिक्षक विशाल पंडित, राहुल कुमार और आकाश विश्वकर्मा के आरोप मुक्त (डिस्चार्ज) की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 22 जून की तिथि तय की है। उस दिन तीनों को न्यायालय में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया। सीआईडी की देखरेख और दिशा-निर्देशन में जांच के बाद बरवाअड्डा पुलिस ने विशाल, राहुल और आकाश के खिलाफ न्यायालय में एकमत होकर साजिश के तहत चारू की हत्या करने की धारा में चार्जशीट सौंपी है। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चार्जफ्रेम की तिथि तय की। आरोपियों ने पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए...