प्रयागराज, मार्च 19 -- भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड ने 18 मार्च से नया नियम लागू कर ट्रांसफर के बाद भी पुराने रेलवे क्वार्टर को रखने की अनुमति दे दी है। अब कर्मचारियों को परिवार और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत कुछ जोन व प्रोजेक्ट्स में ट्रांसफर होने पर निर्धारित या सामान्य लाइसेंस फीस पर क्वार्टर रिटेन किया जा सकेगा। यह सुविधा लगातार जारी रहेगी और बार-बार रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड के आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को मानसिक राहत मिलेगी।
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