वाराणसी, अगस्त 11 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वीडीए के भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिया है। विजय कुमार और 153 अन्य याचिकाओं में यह विवाद वाराणसी के बैरवन और करनाडाडी गांवों में की गई अधिग्रहण कार्यवाही से जुड़ा है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए यह अधिग्रहण वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। इसे लेकर पहले भी तीन बार मुकदमेबाजी हो चुकी है।

भूमि अधिग्रहण का मुद्दा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, वाराणसी ने 10 जनवरी 2024 को शेष भूमि के लिए अवार्ड (मुआवजा निर्धारण आदेश) किया था, जिसे इन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। याचियों की ओर से तर्क दिया गया कि अवार्ड पुराने कानून के तहत किया गया है, जबकि इसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वा...