नोएडा, दिसम्बर 19 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने ट्रांसपोर्टर अजीत सिंह की हत्या के मामले में राघवेंद्र त्रिपाठी उर्फ राघव को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजीसी क्राइम रतन सिंह भाटी ने बताया कि मामला 15 मई 2019 का है। ग्रेटर नोएडा निवासी अजीत सिंह अपनी कार में सवार होकर सेक्टर ज्यू-3 निवासी राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ बुलंदशहर गए थे। अजीत सिंह खेत के ठेके के रुपये लेने के लिए गए थे। इसी दिन शाम को अजीत के बेटे सोनू भाटी के फोन पर राघवेंद्र के मोबाइल नंबर से फोन आया और उसने बताया कि उनके पिताजी नहीं मिल रहे। इस सूचना के बाद परिवार के सदस्य तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुए। जब परिवार के लोग गढ़ी आजमपुर गांव के गेट के ...