ट्रांसजेंडर कानून के मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
नई दिल्ली, मई 27 -- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2026 के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को लेकर केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें अपील की गई है कि इस कानून के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित की जाएं। संशोधित कानून में लिंग पहचान के लिए चिकित्सकीय या प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रावधान व्यक्ति की गरिमा, निजता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को स्थानांतरण याचिकाओं की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। यह भी पढ़ें- ट्रांसजेंडर कानून के मसले पर सुप्रीम...
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