उन्नाव, जनवरी 28 -- उन्नाव। लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 10 साल पहले दिलदहला देने वाली वारदात में बुधवार को फैसला आया। ट्रक चालक की गला घोंटकर हत्या करने और सबूत मिटाने के इरादे से शव को उसी ट्रक में जला देनेवाले खलासी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जनपद प्रतापगढ़ में थानाक्षेत्र फतनपुर के कलीमुरादपुर गांव निवासी भुल्लर उर्फ भोला नाथ यादव ट्रक ड्राइवर थे। भुल्लर ने दो अगस्त 2014 को बनारस से सरिया लादी। चार अगस्त को रायबरेली में सरिया उतारने के बाद उन्होंने मोटर मालिक शाहीद से फोन पर बात की थी। पांच अगस्त को सोहरामऊ थाना क्षेत्र में ट्रक जला खड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक की जांच-पड़ताल की तो उसमें एक श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.