फरीदाबाद, मई 30 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक मालिक को 28.96 लाख रुपये ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। वहीं कंपनी को मानसिक प्रताड़ना और मुकदमा खर्च के तौर पर 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक, मांगर गांव निवासी नीरज का ट्रक 30 जनवरी 2024 दिल्ली के झरोदा क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास खड़ा था। इसी दौरान यह ट्रक चोरी हो गया था। मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस ट्रक को बरामद नहीं कर पाई थी। इसके बाद पीड़ित ने बीमा कंपनी कार्यालय में आवेदन देकर बीमा दावा कर दिया। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को ब्याज के साथ देने होंगे क्लेम के तीन लाख ट्रक की मूल चाभी उपलब्ध न करवाने पर कंपनी ने पीड़ित का बीमा दावा खारिज कर दिया था। वहीं कई अन्य आपत्तियां भी लगाई गईं। इस ...