कन्नौज, जून 12 -- कन्नौज। ट्रक चालक पर हुए जानलेवा हमले के करीब आठ वर्ष पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रक के परिचालक को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास तथा 53 हजार 5 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार सौरिख क्षेत्र के गांव उडेलापुर निवासी सतेंद्र कुमार जाटव पुत्र मंगली प्रसाद ने 16 मई 2018 को बेहटा रामपुर निवासी जगरूप ठाकुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनका भाई दीप सिंह गांव के प्रधान राजीव कुमार का ट्रक चलाता था, जबकि जगरूप ठाकुर उसी ट्रक पर परिचालक के रूप में कार्यरत था। यह भी पढ़ें- औरैया में मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में तीन आरोपितों को मिली जमानत आरोप था कि मौरंग लेकर लौटते समय किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके ...