ट्रंप को राहत, डाक के जरिए मतदान पर रोक का फैसला लागू कर सकेंगे
नई दिल्ली, अगस्त 25 -- - सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आदेश के कुछ हिस्से लागू हो सकेंगे
फैसला और प्रभाव wॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन को मेल-इन वोटिंग यानी डाक के जरिए मतदान पर रोक लगाने वाले कार्यकारी आदेश के कुछ हिस्सों को लागू करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को 6-3 के फैसले में अदालत ने ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप के लिए अहम राजनीतिक जीत माना जा रहा है।
न्याय विभाग और डाक सेवा की प्रतिक्रिया फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी डाक सेवा और न्याय विभाग ने कहा कि वे मतपत्रों से जुड़े संशोधित प्रतिबंधों को लागू करेंगे। कोर्ट के फैसले से होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के लिए हर राज्य में मतदान के योग्य निवासियों की सूची तैयार करने की योजना पर आगे ...
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